लॉक डाउन के दौरान अवैध तरीके से  विदेशी मदिरा की तस्करी करते 02आरोपी गिरफ्तार स्कॉर्पियो सहित 12 पेटी अंग्रेजी शराब जप्त

इंदौर/लॉक डाऊन के दौरान अवैध रुप से शराब बिक्री, कालाबाजारी, एवं अन्य अवैध गतिविधियों के सम्बंध में आसूचना संकलित कर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर ज़ोन श्री विवेक शर्मा द्वारा ज़ोन के समस्त पुलिस अधिकारियों व थानों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।इसी तारतम्य में  डीआईजी इंदौर (शहर)श्री हरिनारायणचारी मिश्र  व्दारा  इंदौर पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है। उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक(पूर्व) श्री मो यूसुफ कुरैशी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज़ोन 3 इंदौर (पूर्व) श्री शशिकांत कनकने व सी एस पी परदेशीपुरा श्री निहित उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना हीरानगर पुलिस को अवैध रूप से एक स्कॉर्पियो में शराब का परिवहन एवं विक्रय करने के उद्देश्य से लिए हुए एक लाख रुपए कीमती 12 पेटी विदेशी शराब सहित एक स्कॉर्पियो व 02 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। 


    आज दिनांक 6/4/2020 को तड़के सुबह लगभग 4:00 बजे थाना हीरानगर की टीम को सूचना मिली कि कुछ लोग इंदौर शहर में लागू लॉक डाउन का फायदा उठाकर बढ़े हुए दामो पर अवैध रूप से शराब की विक्री करने की नीयत से एक स्कॉर्पियो वाहन से कबीटखेड़ी में भारी मात्रा मे विदेशी शराब लाए हैं। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये  पुलिस दल मौके पर पहुंची जहाँ तीन लोग उपस्थित मिले जो पुलिस को देख भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर मौके पर ही 02 आरोपियों को पकड़ लिया किंतु एक आरोपी मौके से भाग गया। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम (1) विनोद पिता दौलत सिंह ठाकुर उम्र 45 साल निवासी 262 कबीटखेड़ी इंदौर (2)कपिल पिता भंवर सिंह राजपूत उम्र 32 साल नि121 छोटी खजरानी थाना एमआईजी इंदौर का होना बताये व भागने वाले आरोपी का नाम बंटी सोनवाने निवासी छोटा बांगड़दा इंदौर का होना बताया।
स्कार्पियो की तलाशी लेने पर उसमे 12 पेटी अंग्रेजी शराब राखी मिली जिसमें 6 पेटी ऑफिसर्स चॉइस व्हिस्की,4 पेटी बैगपाइपर व्हिस्की,01 पेटी फॉक्स व्हाइट वोडका, 01 पेटी ऑफीसर ब्लू व्हिस्की की रखी मिली।आरोपियों से उक्त शराब रखने का लाईसेंस तलब किया जो कि नही था, इस प्रकार अवैध शराब विक्री के परिपेक्ष्य में आरोपीगण का कृत्य  धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाए जाने से उपरोक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे स्कॉर्पियो क्र मो09/CH -1894  सहित उक्त शराब जप्त की की गई।जप्त शराब की मात्रा लगभग 103 लीटर है जिसकी कीमत लग.एक लाख रुपए है। सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
 आरोपीगण से शराब के परिवहन, कब्जा व विक्रय के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है एवं फरार आरोपी बंटी सोनवाने की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।


 उक्त सराहनीय कार्यवाही में थाना हीरा नगर के स उ नि एचएच कुरेशी,आर मनोज पटेल,आर जितेंद्र गोयल एवं आर ओमप्रकाश की विशेष भूमिका रही है।


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