5 अप्रेल की रात्रि को किसी भी व्यक्ति का घर से बाहर निकलना पूर्णत: प्रतिबंधित

इंदौर/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने धारा 144 के अंतर्गत जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश*
इंदौर 4 अप्रैल,2020
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर 5 अप्रेल,2020 की रात्रि को आठ बजे से रात्रि 10 बजे के बीच विशेष सतर्कता बरतने और सम्पूर्ण लॉक डाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
 जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में निर्देश दिये गये है कि 5 अप्रैल को रात्रि में कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। प्रधानमंत्रीजी के आव्हान का पालन व्यक्ति अपने घर की सीमा के अंदर रहकर ही कर सकेंगे। केवल अपने घर की सीमा के भीतर ही रहकर केण्डल/दिया/टार्च/मोबाईल फ्लश/ लाईट जलाकर रोशनी की जा सकेगी। कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल पायेगा। पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि 5 अप्रैल को रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच विशेष सतर्कता बरती जाये। किसी भी स्थिति में आमजन घरों से बाहर नहीं निकलें तथा सम्पूर्ण लॉक डाउन का पूर्णत: पालन सुनिश्चित कराया जाये।


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