प्रशासन की 31 मार्च से आवश्यक वस्तुओं, खाद्य सामग्री, गैस और दवा कंपनी के कर्मचारियों के लिए व्यवस्था इस प्रकार होगी

इंदौर/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने पूर्ण तालाबंदी के दौरान आज 31 मार्च से आवश्यक वस्तुओं, खाद्य सामग्री, गैस और दवा कंपनी के कर्मचारियों को छूट प्रदान की है।
 जारी आदेशानुसार जिला प्रशासन द्वारा दूध वाहन और दूध विक्रेताओं को आने-जाने और प्रात: 8 बजे से 10 बजे तक घर-घर दूध प्रदाय करने की छूट दी गई है। इंदौर शहर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में घर से बाहर जाकर दूध लाने या अन्य कार्य की अनुमति नहीं होगी।  
 
जारी आदेशानुसार गैस सिलेण्डर घर पहुंचाने हेतु डिलेवरी ब्वॉय व वाहन चालक छूट रहेगी। गैंस एजेन्सी के आफिस के मुख्य दरवाजे को बंद कर अन्दर आफिस में कार्य संपादित किया जायेगा, किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। 
 
जारी आदेशानुसार बाहर के अध्ययनरत विद्यार्थी छात्रावासों में निवास कर रहें हैं या ऐसी लेबर जो किसी प्रोजेक्ट में अथवा ठेकेदार द्वारा इंदौर बुलाई गई है, इनके भोजन व रहने की समस्त व्यवस्था संबंधित होस्टल मालिक या प्रोजेक्ट मैनेजर या ठेकेदार को करना होगी। उक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित होस्टल मालिक या प्रोजेक्ट मैनेजर या ठेकेदार के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यदि कहीं छात्रों को अन्य स्थान से टिफिन व्यवस्था से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है तो ऐसे टिफिन संचालकों को केवल टिफिन होस्टल तक पहुंचाने हेतु आने-जाने के लिये इस आदेश से छूट रहेगी। विभिन्न कम्पनियों के एलपीजी बाटलिंग प्लांट में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों एवं उससे जुड़ा परिवहन तथा आईल कंपनी में कार्यरत स्टाफ या अधिकारी एवं परिवहन पर प्रतिबंध से छूट रहेगी। उक्त सभी संस्थान में परिचय-पत्र पर उक्त सभी के आवागमन की अनुमति रहेगी। 


*दवा कम्पनियाँ प्रतिबंध से मुक्त*
 इसी प्रकार धार, उज्जैन, पीथमपुर, इंदौर जिला, देवास जिले के सभी दवाईयों से जुड़े संस्थान जैसे गोदाम, निर्माता यूनिट्स, दवा दुकानों के संचालक, परिवहन एवं इनके अधिकारी-कर्मचारियों, वाहनों को छूट रहेगी। पुलिस इस सभी श्रेणी के दवा संस्थानों या संस्थाओं से जुड़े अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके परिचय पत्र के आधार पर जाने की अनुमति देंगे। 
 
जारी आदेशानुसार आज 31 मार्च को सभी शेड्यूल बैंकों की क्लोजिंग होने से केवल प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे तक घर से बैंक व बैंक से सीधे घर आने की अनुमति रहेगी। बैंक का मुख्य द्वार बंद कर केवल क्लोजिंग से संबंधित कार्य ही किया जायेगा। आमजन के किसी भी प्रकार के बैंक संबंधी कार्य नहीं किये जायेंगे।


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