इंदौर / इंदौर प्रेस क्लब की विशेष साधारण सभा आज संपन्न हो गई। इंदौर प्रेस क्लब के विधान में संशोधन की प्रक्रिया को पूर्ण स्वरूप प्रदान करने के लिए आयोजित इस बैठक में सदस्यों ने दो तिहाई बहुमत से विधान संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया बैठक में प्रेस क्लब के कुल 1230 सदस्यों में से 835 सदस्य मौजूद थे।*
*आज संपन्न हुई बैठक में सदस्यों ने प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी द्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्ताव को दो तिहाई बहुमत से स्वीकृति दी। श्री तिवारी ने विधान संशोधन उप समिति द्वारा अनुमोदित संशोधन प्रस्ताव को कार्यकारिणी द्वारा अनुशंसित किए जाने के बाद आज विशेष साधारण सभा में प्रस्तुत किया। उन्होंने संशोधन प्रस्तावों की जानकारी विस्तार से सदस्यों को दी।जिस पर सदस्यों में एक राय से प्रस्ताव का अनुमोदन किया। सदस्यों ने वरिष्ठ सदस्य श्री रोहित तिवारी एवं श्री महेश मिश्रा द्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्ताव को भी एक स्वर में स्वीकृति दी। प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष श्री ओमी खंडेलवाल, श्री जीवन साहू, वरिष्ठ सदस्य श्री कीर्ति राणा, श्री रोहित तिवारी,श्री महेश मिश्रा,श्री तेज कुमार सेन, श्री अंकुर जायसवाल, श्री नरेंद्र जोशी में भी संशोधन प्रस्ताव पर अपनी बात रखें बैठक में सदस्यों ने प्रबंध कारिणी द्वारा अग्रेषित विधान संशोधन समिति के प्रस्तावों को प्रेस क्लब के हित में बताया और कहा कि इंदौर प्रेस क्लब के हित में यह संशोधन बहुत जरूरी थे।*
*प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी और महासचिव नवनीत शुक्ला ने विधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए विशेष साधारण सभा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की।*
*यह है स्वीकृत संशोधन*
*इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष या महासचिव पद पर अब वही सदस्य चुनाव लड़ पाएगा जिसकी मूल आजीविका पत्रकारिता हो, जिसे सक्रिय पत्रकारिता का 20 वर्ष का अनुभव हो तथा जो कम से कम 10 साल से प्रेस क्लब का सदस्य हो*
*इंदौर प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष,सचिव तथा कोषाध्यक्ष पद पर वही सदस्य चुनाव लड़ पाएगा जो कम से कम 10 वर्ष से सक्रिय पत्रकारिता में हो*
*प्रेस क्लब के किसी एक पद पर लगातार दो बार निर्वाचित होने का अधिकार रहेगा। ऐसे सदस्य को तीसरी बार चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं रहेगी*
*प्रेस क्लब की सदस्यता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी*
*प्रेस क्लब के किसी सदस्य पर यदि पत्रकारिता से इतर किसी भी मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है और वह यदि 48 घंटे जेल में रहता है तो फिर उसकी सदस्यता स्वत ही समाप्त हो जाएगी यदि वह सदस्य न्यायालय द्वारा निर्दोष बरी किया जाता है तो उसकी सदस्यता बहाल हो जाएगी*
*प्रेस क्लब का चुनाव लड़ने वाले सदस्य को प्रेस क्लब कार्यालय से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा कि उस पर कोई शुल्क बाकी नहीं है इसी तरह मतदान का अधिकार भी सभी शुल्क का भुगतान कर चुके सदस्य को ही प्राप्त होगा।*
*इंदौर प्रेस क्लब की आजीवन सदस्यता से अभिप्राय 10 वर्ष की सदस्यता होगा यह व्यवस्था वर्तमान सदस्यों पर भी लागू होगी और जैसे ही उनकी सदस्यता के 10 वर्ष पूर्ण होगी उन्हें सदस्यता के लिए उन्हें आवेदन करना होगा और इस पर निर्णय प्रबंध कारिणी लेगी।
इंदौर प्रेस क्लब मैं अब सदस्य सहयोगी सदस्य और सामान्य सदस्य के अलावा कारपोरेट सदस्य की एक श्रेणी भी होगी। श्रेणी के सदस्यों को प्रेस क्लब में चुनाव लड़ने या मतदान की पात्रता नहीं होगी।
प्रेस क्लब में अब नयी सदस्यता लेने वाले सदस्यों को 1 साल तक सहयोगी सदस्य की भूमिका में रहना पड़ेगा। इन सदस्यों को चुनाव लड़ने या मतदान की पात्रता नहीं होगी।